जीवन के अनिश्चित पलों के लिए तुरंत सुरक्षा, क्योंकि आपका परिवार महत्वपूर्ण है !
तुरंत आकस्मिक कवरेज
सुनिश्चित पारिवारिक वित्तीय समर्थन
कम लागत, उच्च मूल्य योजना
Protect+ सेवा की शर्तें एवं नियम
Terms of Service
1. सेवा का उद्देश्य
Protect+ एक सहयोग-आधारित सेवा है, जिसका उद्देश्य किसी सदस्य की आकस्मिक अथवा *फेयर डेथ की स्थिति में उसके नामांकित व्यक्ति (Nominee) अथवा परिवार को वित्तीय, प्रशासनिक एवं सामुदायिक सहायता प्रदान करना है। यह सेवा पूर्णतः नियमों एवं सीमाओं के अंतर्गत संचालित की जाती है।
2. अंतिम संस्कार से संबंधित शर्तें
2.1 यदि Protect+ सेवा का कोई सक्रिय सदस्य सेवा अवधि के दौरान आकस्मिक मृत्यु अथवा “फेयर डेथ (Fair Death)” को प्राप्त होता है, तो कंपनी मृतक के अंतिम संस्कार हेतु निर्धारित सीमा तक आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
2.2 फेयर डेथ (Fair Death) की परिभाषा:
इस सेवा के अंतर्गत “फेयर डेथ” से आशय केवल उन सीमित मृत्यु परिस्थितियों से होगा, जिन्हें कंपनी अपनी आंतरिक नीति एवं नियमों के अनुसार मान्य करती है। वर्तमान में फेयर डेथ की श्रेणी में केवल निम्नलिखित स्थिति को सम्मिलित किया जाएगा:
- हृदयाघात (Heart Attack) के कारण मृत्यु,
- जब मृतक की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच हो।
2.3 उपरोक्त के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य बीमारी, दीर्घकालिक रोग, पूर्व-विद्यमान रोग (Pre-existing Disease), संक्रमण, महामारी, मानसिक या शारीरिक विकार से हुई मृत्यु को फेयर डेथ की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा और ऐसी स्थिति में इस सेवा के अंतर्गत अंतिम संस्कार सहायता देय नहीं होगी।
2.4 अंतिम संस्कार से संबंधित सहायता केवल वैध मृत्यु प्रमाण-पत्र, चिकित्सीय रिपोर्ट एवं कंपनी द्वारा मांगे गए अन्य आवश्यक दस्तावेज़ों के सत्यापन के पश्चात ही प्रदान की जाएगी।
2.5 सहायता की राशि, स्वरूप एवं स्वीकृति कंपनी द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति एवं आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर होगी।
2.6 यह सहायता केवल अंतिम संस्कार से सीधे जुड़े व्यय तक सीमित होगी। किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत, पारिवारिक, धार्मिक या सामाजिक आयोजन से संबंधित अतिरिक्त खर्च इसमें सम्मिलित नहीं होंगे।
3. बच्चों की शिक्षा सहायता से संबंधित शर्तें
3.1 यदि सदस्य की मृत्यु के समय उसका कोई भी पुत्र या पुत्री बारहवीं (12th) कक्षा उत्तीर्ण नहीं है, तो कंपनी उस बच्चे/बच्चों की शिक्षा का व्यय बारहवीं कक्षा पूर्ण होने तक वहन करेगी।
3.2 यह सहायता केवल मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में नियमित शिक्षा हेतु मान्य होगी।
3.3 शिक्षा सहायता में ट्यूशन शुल्क, परीक्षा शुल्क एवं आवश्यक शैक्षणिक खर्च सम्मिलित हो सकते हैं, जिनकी सीमा कंपनी नीति के अनुसार निर्धारित होगी।
3.4 यह सहायता केवल सदस्य की मृत्यु की तिथि से लागू होगी एवं किसी भी स्थिति में उच्च शिक्षा (12वीं के बाद) के लिए मान्य नहीं होगी।
3.5 शिक्षा सहायता तभी प्रदान की जाएगी जब संबंधित बच्चे का विवरण सदस्य द्वारा पूर्व में सही रूप से दर्ज किया गया हो।
3.6 कंपनी अधिकतम दो (2) बच्चों तक की शिक्षा सहायता प्रदान करने के लिए बाध्य होगी। यदि सदस्य के दो से अधिक बच्चे हों, तो यह सहायता आयु-क्रम के अनुसार बड़े से छोटे क्रम में लागू की जाएगी। दो बच्चों की सीमा पूर्ण होने के पश्चात अन्य बच्चों के लिए यह सहायता देय नहीं होगी।
3.7 कंपनी आवश्यक समझे जाने पर आयु प्रमाण, विद्यालय प्रमाण-पत्र तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों का सत्यापन करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
4. डिजिटल बचत एवं निवेश निकासी में सहयोग
4.1 यदि मृतक सदस्य के नाम पर कोई भी ऑनलाइन बचत, निवेश, फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड अथवा अन्य डिजिटल वित्तीय साधन उपलब्ध हैं, तो कंपनी नामांकित व्यक्ति (Nominee) को उन्हें प्राप्त कराने हेतु प्रक्रियात्मक सहायता प्रदान करेगी।
4.2 कंपनी का दायित्व केवल मार्गदर्शन, दस्तावेज़ी सहयोग एवं प्रक्रिया को सरल बनाने तक सीमित होगा।
4.3 वास्तविक धनराशि का हस्तांतरण संबंधित वित्तीय संस्थानों की शर्तों एवं नियमों के अनुसार किया जाएगा।
4.4 कंपनी किसी भी वित्तीय संस्था के निर्णय, विलंब या अस्वीकृति के लिए उत्तरदायी नहीं होगी।
5. सामुदायिक सहयोग एवं सहायता संग्रह
5.1 सदस्य की मृत्यु की स्थिति में, कंपनी अपने अधिकृत सामुदायिक चैनलों के माध्यम से नामांकित व्यक्ति अथवा परिवार के समर्थन हेतु सामूहिक सहायता अभियान चला सकती है।
5.2 इस प्रक्रिया के अंतर्गत एकत्र की जाने वाली समस्त धनराशि कंपनी के खाते में प्राप्त न होकर, सीधे नामांकित व्यक्ति या परिवार के बैंक खाते में ही जमा की जाएगी।
5.3 कंपनी इस सहायता राशि में किसी भी प्रकार की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साझेदारी, स्वामित्व या दावा नहीं रखेगी।
5.4 यह सहायता पूर्णतः स्वैच्छिक सामुदायिक योगदान पर आधारित होगी और इसकी कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा पूर्व-निर्धारित नहीं होगी।
5.5 कंपनी केवल माध्यम की भूमिका निभाएगी, न कि दाता या लाभार्थी की।
6. सामान्य शर्तें
6.1 सेवा का लाभ केवल सक्रिय और वैध सदस्यता अवधि के भीतर ही मान्य होगा।
6.2 गलत जानकारी, दस्तावेज़ों में हेरफेर या नियमों के उल्लंघन की स्थिति में कंपनी सेवा समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।
6.3 कंपनी समय-समय पर इन शर्तों में संशोधन कर सकती है, जिसकी सूचना आधिकारिक माध्यमों से दी जाएगी।
6.4 सभी विवाद भारत के लागू कानूनों के अंतर्गत एवं कंपनी के पंजीकृत कार्यालय क्षेत्राधिकार में निपटाए जाएंगे।
